मवेशियों के अवैध व्यापार पर सरकार हुई सख्त, लगायी रोक
गौहत्या पर रोक लगाने के लिए सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है| सरकार ने पशु बाजारों के माध्यम से क़त्ल के लिए ले जाने वाले गाय और भैंसों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है| यह फैसला पर्यावरण मंत्रालय ने लिया है जिसने पूरे भारत में मांस कारोबार के लिए गाय और भैंसों के मांस बिक्री पर रोक लगा दी है। यह नियम 3 महीने के अन्दर पूरे देश में लागु कर दिया जायेगा | पशुओं को खरीदने वालों को अब एक घोषणा पत्र देना होगा, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बेचे जाने वाले जानवरों का कत्ल नहीं किया जाएगा बल्कि उसका खेती के उद्देश्य से उपयोग होगा।
गाय खरीदने के बाद विक्रेता को बिक्री के प्रमाण की पांच प्रतियां बनानी होंगी और उन्हें स्थानीय राजस्व कार्यालय, खरीदार के जिले में स्थानीय पशु चिकित्सक, पशु बाजार समिति, विक्रेता और खरीदार के लिए एक-एक प्रति रखनी होगी।
इस नियम के मुताबिक पशु बाजार समिति के सदस्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी शख्स बाजार में अवयस्क पशु को बिक्री के लिये न लाये। पशु मालिक को पशु बेचते समय एक लिखित घोषणा-पत्र देना होगा। जिसमें पशु के मालिक का नाम और पता के साथ फोटो पहचान-पत्र की एक प्रति भी लगी हो। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा की पशु वध के लिए नहीं ले जाया जा रहा है|
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